भोपाल
शासन की कल्याणकारी योजना नया सवेरा के माध्यम से मछुआरों सहित मत्स्य पालन से जुडे प्रत्येक व्यक्ति का बीमा कराया जाये। प्रमुख सचिव अश्विनी कुमार राय ने जिलों के मत्स्य अधिकारियों को निर्देशित किया।
राय ने कहा कि इस दुर्घटना बीमा योजना में मत्स्यपालको की मत्स्याखेट के दौरान अथवा अन्य किसी कारण से दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के लिये एक लाख रूपये का बीमा कराया जाता है। दुर्घटना में आंशिक विकलांगता की स्थिति में 50 हजार की राशि बीमित व्यक्ति को प्रदान की जाती है। यह बीमा मात्र 29 रूपये वार्षिक प्रीमियम की दर पर कराया जाता है, जिसमें 50% राशि राज्य शासन द्वारा एवं शेष 50% प्रतिशत केन्द्र द्वारा दी जाती है। बीमित व्यक्ति से कोई राशि नहीं ली जाती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया की मत्स्य पालन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का बीमा करायें। इस योजना में 18 से 70 वर्ष तक आयु का मत्स्य पालन से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति शामिल हो सकता है।
मछुआ आवास योजना
इस योजना के अन्तर्गत मछुआ आवास योजना भी संचालित की जा रही है। इसमें महासंघ के जलाशयों पर कार्यरत आवासहीन मजदूरों को 50 हजार रूपये मूल्य का आवास नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इसके आवासीय कालोनी में पेयजल के लिये हेण्डपम्प एवं सामुदायिक भवन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है।
बचत-राहत योजना
मत्स्याखेट बन्द ऋतु में 16 जून से 15 अगस्त के मध्य मछुआरों की आजीविका चलाने के लिये संचालित इस योजना में मछुआरों से 400 रूपये 9 सामान्य किश्तों में जमा कराये जाते हैं। इस राशि में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा 400-400 रूपये मिलाकर कुल 1200 रूपये बन्द ऋतु की अवधि में मछुआरों को 2 किश्तों में 600-600 रूपये भुगतान किये जाते है। राय ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ समय-समय पर संबंधित व्यक्तियों को दिया जा रहा है।