मध्य प्रदेश

हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर MP हाईकोर्ट में एक याचिका दायर

जबलपुर
महिला दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता  को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक  याचिका दायर की गई है । याचिका में दोपहिया चलाने वाली महिलाओं या उनके पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट की अनिवार्यता ना होने को चुनौती दी गई है ।

भोपाल एल एन यू आई के छात्र हिमांशु दीक्षित द्वारा दायर की गई इस याचिका में दलील दी गई है की मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम 1994 के नियम 213 ( 2) की वैधता कई प्रश्न खड़े करती है ,याचिकाकर्ता छात्र के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है इस नियम में सिर्फ सिख समुदाय के वाहन चालकों को हेलमेट की अनिवार्यता से छूट दी गई है । वहीं दूसरी ओर नियम के तहत अधिकार राज्य सरकार के अधीन होता है जिसमें वह किसी भी समुदाय को उक्त प्रावधान से छूट दे सकता है । याचिकाकर्ता ने यह दलील भी दी कि महिलाओं को प्रदेश सरकार ने हेलमेट से छूट दे दी है ,,,आरोप ये भी लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम ना केवल संविधान के अनुच्छेद 14 ,15(1), 21 का उल्लंघन करता है बल्कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के हेलमेट वाहन अधिनियम का उल्लंघन करता है।  याचिकाकर्ता विधि के छात्र हिमांशु दीक्षित ने सुनवाई के दौरान आरटीआई द्वारा प्राप्त सड़क हादसों की जानकारी भी अदालत के समक्ष रखी और घटना में मृत या पीड़ित महिलाओं के आंकड़े भी पेश किए । मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव सहित विधि सचिव और परिवहन सचिव को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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