भोपाल
राज्य शासन ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम प्रारूपण (ड्राफ्टिंग) के लिए समिति गठित की है। प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
सचिव विधि एवं विधायी कार्य तथा वित्त, गृह एवं पुलिस विभाग के प्रतिनिधि इस समिति में सदस्य बनाये गये हैं। आयुक्त महिला-बाल विकास को समिति का सदस्य सचिव मनोनीत किया गया है। समिति मध्यप्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम प्रारूपण (ड्राफ्टिंग) की कार्यवाही करेगी।