मध्य प्रदेश

बंदूक का लायसेंस चाहिए तो 10 बच्चों का एडमिशन कराना होगा

ग्वालियर
बंदूक के लायसेंस के लिए 10 पौधे लगाने की शर्त लगाने के बाद अब ग्वालियर कलेक्टर ने एक और नई पहल की है। कलेक्टर ने स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की चिंता करते हुए अब लायसेंस के लिए 10 बच्चों का एडमिशन कराना अनिवार्य कर दिया है।

ग्वालियर चम्बल संभाग का स्टेटस सिम्बल माने जाने वाली बंदूक को कंधे पर लेकर चलने के लिए सरकारी शर्तों के साथ साथ सामाजिक शर्ते भी लागू हो गई हैं। ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने इसके लिए पहल की है। पिछले दिनों कलेक्टर ने बंदूक के नए लायसेंस दिए जाने के बदले 10 पौधे लगाने की शर्त जोड़ी थी तो अब कलेक्टर ने स्कूल नहीं जाने वाले 10 बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने की शर्त जोड़ी है। पर्यावरण की चिंता के बाद कलेक्टर ने बच्चों की शिक्षा की भी चिंता की है। दरअसल जिला प्रशासन के सामने ये बात आई है कि शासकीय योजनाओं के बावजूद बहुत से बच्चे स्कूल नहीं पहुँचते और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं इसलिए उनके बीच में रहने वाले लोग उन्हें अच्छे से समझाकर स्कूल पहुंचा सकते है इसलिए ये नई पहल की जा रही है कि अब जिस किसी को भी बंदूक का लायसेंस चाहिए उसे अपने मोहल्ले ,आसपास या गांव के 10 बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना होगा तभी उनको लायसेंस मिलेगा।

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