लखनऊ
राज्य सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिन्होंने छह कार्यदिवस सप्ताह वाले कार्यालयों में 31 मार्च 2019 तक तीन साल या उससे अधिक काम किया है और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम किया है। इसी प्रकार पांच कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में हर वर्ष 206 दिन कार्य करने वाले कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना मासिक परिलब्धियों पर अधिकतम 1200 रुपये प्रतिमाह मानी गई है। इनके लिए बोनस की धनराशि 1184 रुपये तय की गई है। बोनस की 75 फीसदी धनराशि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी।
ये कर्मचारी होंगे बोनस के पात्र
वेतन मैट्रिक्स लेवल आठ (रुपये 47600 से 151100) तक के पद और अपुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन 4800 रुपये पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को ही बोनस मिलेगा। बोनस की अधिकतम सीमा 7000 रुपये होगी। परिलब्धियों की गणना के बाद कर्मचारियों को अधिकतम 6908 रुपये बोनस का भुगतान किया जाएगा।
आरोपित कर्मियों को बोनस का लाभ नहीं
ऐसे राज्य कर्मचारी जिनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित है उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। दोषमुक्त होने की दशा में ही इन्हें बोनस दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को 2018-19 में किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे में दंड दिया गया हो उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा।
पांच फीसदी महंगाई भत्ता भी दीपावली से पहले
राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व महंगाई भत्ता भी मिल जाने की उम्मीद है। सूत्र बताते हैं कि वित्त विभाग ने मंगलवार को राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते दिए जाने की फाइल तैयार कर आगे बढ़ा दी। पांच फीसदी बढ़े दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश के करीब 15 लाख कर्मचारी और अधिकारी इससे लाभान्वित होंगे। न्यूनतम 1500 से लेकर 8000 रुपये महीने तक वेतन बढ़ेगा। महंगाई भत्ते की बढ़े दर के भुगतान में राज्य सरकार के खजाने पर करीब 250 करोड़ रुपये महीने का भार पड़ेगा। राज्य कर्मचारियों ओर यूपी सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है।