रायपुर
नान घोटाले के आरोपी चिंतामणी चंद्राकर अपने खिलाफ एसआईटी जांच को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे थे कि कोर्ट ने चंद्राकर की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है।
याचिका में अपने खिलाफ ईओडब्ल्यू-एसीबी की जांच दुर्भावनापूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया है। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उनकी गिरफ्तारी की गई और परिवारवालों से मिलने नहीं दिया गया। चंद्राकर ने कहा कि इस प्रकरण को लेकर उन्होंने जिला अदालत में भी याचिका दाखिल की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उन्होंने अपनी याचिका में जांच को ईओडब्ल्यू-एसीबी की कार्रवाई को विधि के खिलाफ बताते हुए पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। कोर्ट ने चंद्राकर की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी है। दरअसल नान घोटाले की डायरी में सीएम शब्द का बार बार जिक्र हुआ था और वह कोटवर्ड था चिंतामणि चंद्राकर। पिछले दिनों 164 के तहत शपथ पत्र देकर चिंतामणि ने फिर हडकंप मचाया था। सुको में याचिका खारिज होने के बाद अब चिंतामणि बैरंग लौटना पड़ेगा।