नई दिल्ली
मनमानी फीस वसूलने वाले दिल्ली के 12 प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिया है कि 7 दिन वह स्टूडेंट्स से ली गई अतिरिक्त फीस लौटाएं। स्कूलों को 9% ब्याज के साथ बढ़ाई फीस लौटाने का आदेश दिया गया है। निदेशालय ने 12 स्कूलों की लिस्ट भी जारी की है। इन स्कूलों की पहचान दिल्ली हाई कोर्ट कमिटी (पहले जस्टिस अनिल देव सिंह कमिटी) ने की है। ये वो स्कूल हैं, जिन्होंने इस साल बिना शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के फीस बढ़ाकर वसूल भी ली थी।
निदेशालय ने अपने आदेश में कहा है कि कमिटी की सिफारिशों पर दिए गए इस आदेश का 7 दिन के अंदर पालन करें। 10 दिन में इसकी रिपोर्ट अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट डीडीए के पास जमा करें। स्कूलों को पैरंट्स से ली गई अतिरिक्त फीस 9% ब्याज के साथ लौटानी होगी। सभी डीडीई को भी कहा गया है कि आदेश के अनुपालन पर स्कूलों की स्टेटस रिपोर्ट 15 दिन के अंदर दाखिल करें।
शिक्षा निदेशालय का कहना है कि यह रिपोर्ट निर्णायक है, जिसे स्कूलों के मैनेजर/प्रिंसिपल को मानना होगा। दिल्ली पैरंट्स असोसिशन की प्रेजिडेंट अपराजिता कहती हैं कि इसी साल जुलाई में हंसराज स्कूल को 1 करोड़ रुपये से ऊपर फीस रिफंड के लिए ऑर्डर दिया गया था। फिर भी पैरंट्स को पैसा नहीं मिला। सेंट मैरी, हंसराज स्कूल इन सभी स्कूलों के पैरंट्स हमसे फीस वापसी के बारे में पूछ रहे हैं। शिक्षा निदेशालय को अब अपने इस ऑर्डर को सख्ती से लागू करवाना चाहिए।
यह हैं 12 स्कूल
सेंट पॉल स्कूल- सफदरजंग डिवेपलमेंट एरिया, भाई परमानंद विद्या निकेतन- सूर्या निकेतन, जैन भारती मॉडल स्कूल-रोहिणी, सचदेवा पब्लिक स्कूल-रोहिणी, सेंट ग्रेगॉरियस स्कूल-रोहिणी, हंस राज मॉडल स्कूल-पंजाबी बाग, एयर फोर्स बाल भारती स्कूल-लोदी रोड, वंदना इंटरनैशनल सीनियर सेकंडरी स्कूल-द्वारका, सेंट मैरी स्कूल-सफदरजंग एनक्लेव, सेंट कोलंबो पब्लिक स्कूल-पीतमपुरा, बीजीएस इंटरनैशनल पब्लिक स्कूल-द्वारका, कोलंबिया फाउंडेशन सीनियर सेकंडरी स्कूल-विकासपुरी हैं।