रायपुर
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में रेप के आरोपी एक बुजुर्ग शख्स को न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई है. 5 साल की बच्ची से रेप (Rape) करने के आरोप में 53 साल के बुजुर्ग को ये सजा हुई है. आरोपी महेन्द्र तिवारी ने 6 जुलाई 2018 को शहर के समता कॉलोनी में रेप की वारदात को अंजाम दिया था. जानकारी के मुताबिक आरोपी जिस घर में गार्ड का काम करता था, उसी घर में काम करने वाली बाई की 5 साल की बेटी के साथ अधेड़ ने मौका पाकर रेप किया था. मामले में न्यायालय (Court) ने आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) और आर्थिक दंड (Pecuniary Penalty) से दंडित किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक शहर के समता कॉलोनी (Samta Colony) इलाके के एक मकान में पीड़ित बच्ची की मां घरेलू काम किया करती थी. इसी मकान में आरोपी गार्ड की नौकरी करता था. बताया जा रहा है कि 6 जुलाई 2018 को बच्ची भी मां के साथ समता कॉलोनी इलाके के मकान में काम करने पहुंची.
शाम को बच्ची की मां किसी काम से घर से बाहर चली गई. इसी दौरान बच्ची मकान के नीचे स्थित एक बाथरूम तक गई. इसी दौरान आरोपी ने बच्ची को देखा और उसके पीछे वो भी बाथरूम में पहुंच गया.
आरोपी ने बाथरूम में बच्ची के साथ अनाचार किया. वारदात के बाद बच्ची ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. अगले दिन परिजनों ने घटना की शिकायत पुलिस से की. शिकायत के बाद पुलिस ( Police) ने मामला दर्ज कर लिया. जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुना दी है.