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5 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे चिदंबरम, नहीं जाएंगे जेल

आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम अब पांच सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे। उच्चतम न्यायालय ने मामले में आज यथास्थिति बरकरार रखते हुए चिदम्बरम की सीबीआई हिरासत पांच सिंतबर तक बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इस बीच पी चिदंबरम के वकील निचली अदालत में जमानत की याचिका पर सुनवाई की मांग नहीं करेंगे। दरअसल शीर्ष अदालत पांच सिंतबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला सुनाएगी।

इससे पहले न्यायमूर्ति भानुमति ने कहा कि आज हम इस मामले में विस्तार से सुनवाई नहीं कर सकते और दो दिन के लिए सीबीआई हिरासत का अन्तरिम आदेश बढ़ाया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील कि निचली अदालत के न्यायाधीश को फ़ैसला लेने देना चाहिए। उसमें शीर्ष अदालत को दखल नहीं देना चाहिए।

बता दें कि सीबीआई ने 2007 में चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश हासिल करने के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमितता को लेकर 15 मई 2017 में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस संबंध में 2017 में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

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