बिलासपुर
आशीष सिंह एवं अन्य तथा परमेश्वर यादव एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 2259 आरक्षक की भर्ती निरस्त करने के विरुद्ध याचिका दायर की गई थी जिस पर आज प्रारंभिक सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय द्वारा शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है तथा पुलिस विभाग द्वारा पुन: उक्त पदों के विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता की तरफ से बहस अधिवक्ता श्रीमती नौशिनी अली द्वारा किया गया था। उनके साथ निशांत जायसवाल, अजय कुमरानी एवं टोपिलाल बारेठ अधिवक्ता मौजूद थे। पहले निरस्त का आदेश आया फिर गृहमंत्री ने विषय को संज्ञान में लिया और फिर शासन के हवाले से कहा गया था इससे कुछ और ज्यादा पदों पर भर्ती होगी और इसके लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जा रहा है,कि इस बीच पुराने पक्षकारों ने याचिका लगा दी और अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरा मामला पेंच में फंस गया है।