रायपुर
21 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होगें और 24 दिसंबर को मतों की गणना होगी इसी दिन परिणाम भी घोषित किये जायेगें। चुनाव तिथि की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग आयुक्त ठाकुरराम सिंह ने पत्रकारवार्ता में नगरीय निकाय चुनाव प्रकिया के तिथियों की घोषणा करते हुए कहा कि पहली बार चुनाव में नामांकन प्रक्रिया को आॅनलाईन किया गया है। इसके लिये आयोग की टीम ने राज्य के संभागों में जाकर प्रशिक्षण दिया और अभ्यर्थियों को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार आॅनलाईन के बारे में मतदाताओं को भी जागरूक किया गया है।
कुल 151 नगरीय निकाय है जिनके चुनाव होने हैं जिनमें 10 नगर निगम, 38 नगर पालिका और 103 नगर पंचायतें आती हैं। 2840 वार्ड है जिनमें कुल 3982601 मतदाता है। भिलाई और बीरगांव नगर पालिका के उपचुनाव भी इसी दिन होंगे। रामसिंह ठाकुर ने बताया कि कलेक्टरों को इसकी जानकारी दी गई है और 30 नवंबर को विधिवत अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन से आॅनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 6 दिसंबर को नामांकन की अंतिम तिथी है, 7 दिसंबर को स्कूटनी की जाएगी, 9 दिसंबर को 3 बजे गतक नाम वापसी होगी और इसी शाम को अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोण्डागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा तथा बाकी क्षेत्रों में मतदान का समय 8 बजे तक 5 बजे तक रखा गया है। उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 24 दिसंबर को सुबह 9 बजे से वोटो की गिनती शुरू होगी देर रात तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मतदान बैलेट पेपर से ही होगा। राज्य में एक ही दिन चुनाव संपन्न कराए जाने के सवाल पर कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनके सामने कोई कठिनाईयां नहीं है, सारी तैयारियां सुरक्षा की कर ली गई है और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा।
ठाकुर राम सिंह ने बताया कि इस बार पूरी चुनाव प्रक्रिया आॅनलाइन की गई है जिसकी चुनौतियां चुनाव आयोग के सामने थी, लेकिन हमने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए राज्य के रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर संभागों में प्रशिक्षण शिविर लगाए और लोगों को आॅनलाइन आवेदन के लिए जागरुक किया। इसमें हमारे 15 हजार से भी अधिक कर्मचारियों ने पूरी दक्षता के साथ मतदाताओं को जागरुक किया। आॅनलाइन आवेदन के साथ ही अभ्यार्थियों को अपने चुनाव के खर्चों का हिसाब-किताब भी रोजाना देना होगा, इससे चुनाव आयोग को बाद में अभ्यार्थियों से हिसाब-किताब मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्रतिदिन के अपडेट आम जनता के साथ ही सभी प्रत्याशियों को मिलते रहेंगे। इसके लिए उन्होंने अलग से नये पद का सृजन किया है।
महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव पर चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोर्ट के आदेश आने के बाद जो भी निर्णय होगा उसके अनुरुप कार्य किया जाएगा। चूंकि मामला कोर्ट में इसलिए आयोग भी इससे अवगत है और समयानुसार वह अपना कार्य व दायित्व पूरा करेगा।