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 2 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में ही रहेंगे चिदंबरम

 
नई दिल्ली
 
 आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है. इस दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच दिन के हिरासत की मांग की. इस पर जज भड़क गए. जज ने कहा कि आपने (सीबीआई) पहले दिन ही 15 दिन क्यों नही मांगा? आप चिदंबरम से रोज कितनी देर तक सवाल करते है.

कोर्ट के सवाल पर सीबीआई ने कहा कि हम रोजाना 8 से 10 घंटे पूछताछ करते हैं. इस पर जज ने कहा कि आप 10 घंटे पूछताछ करते हैं और मुझे केवल इतना कम पेपर दे रहे हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिंदबरम की हिरासत 2 सितंबर तक सीबीआई को दी है.

सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि दूसरी बार रिमांड की अवधि बढ़ने से कई अहम खुलासे हो सकते हैं. हिरासत के दौरान चिदंबरम से कई मामलों में पूछताछ हो रही है. इस मामले की विस्तृत जांच के लिए सीबीआई हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन हिरासत मिलने से कई अहम मामलों की जानकारी मिल सकती है.
 
हालांकि चिदंबरम के वकील ने 5 दिन की सीबीआई हिरासत का विरोध किया. बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि आरोपी 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले तक सीबीआई कस्टडी में रहना चाहता है, और पुलिस जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है. चिदंबरम के वकील ने भी जांच में सहयोग करने की बात कही. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए सीबीआई की कस्टडी की मांग जायज है, इसलिए सोमवार तक सीबीआई को हिरासत दी जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत को 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया था. साथ ही ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. अब सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा.

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