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17 करोड़ PAN कार्ड के रद्द होने का खतरा, अभी तक नहीं हुए Aadhar से लिंक, कहीं इनमें आपका तो नहीं

नई दिल्ली
पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। इसके लिए आयकर विभाग द्वारा बार-बार पैन-आधार कार्ड लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने के बाद भी करीब 17 करोड़ से अधिक लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक पैन-आधार नहीं लिंक कराया है। ऐसे लोगों का पैन कार्ड रद्द हो सकता है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन और आधार को लिंक किया जा चुका है जबकि17.58 करोड़ लोगों ने अभी पैन-आधार नहीं लिंक कराया है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा, समय सीमा बढ़ाने के बाद उन लोगों को सुविधा होगी जिन्होंने अभी तक पैन-आधार को नहीं लिंक किया है।

मौजूदा समय में कुल 48 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जबकि आधार कार्ड रखने वालों की संख्या 120 करोड़ से भी अधिक है। आयकर विभाग के मुताबिक, अब रिटर्न फाइल करने के लिए इन दोनों में से किसी एक नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पैन-आधार का लिंक होना अनिवार्य है। अगर दोनों लिंक नहीं है तो आधार कार्ड देने पर स्वत: ही पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

वित्त विधेयक 2019 में संशोधन के बाद आयकर विभाग को अब यह अधिकार मिल गया है कि समय सीमी पूरा होने तक अगर कोई अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराता है तो उनका पैन रद्द कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पैन और आधर लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसके पहले इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तक थी। आयकर अधिनियम की धारा 139एए  के तहत तय तारीख के बाद आधार कार्ड रखने वाले लोगों का पैन रद्द कर दिया जाएगा। यह संशोधन 1 सितंबर 2019 से प्रभावी हो चुका है।  

पैन और आधार को लिंक करने के लिए आप आयकर विबाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर यह कर सकते हैं। इस पोर्टल पर आपको बायीं तरफ पैन-आधार लिंक करने का विकल्प (https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/LinkAadhaarHome.html) मिलेगा। इसपर क्लिक करने के लिए आपको पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम भरना होगा। इसके बाद आयकर विभाग आपके द्वारा दी गई जानकारी को वैलिडेट करेगा। जिसके बाद लिंक होने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

 

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