16 दिसंबर से सिर्फ 2 दिन में पोर्ट होगा आपका मोबाइल नंबर

टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने रिवाइज्ड मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रूल्स के लागू होने की नई तारीख की घोषणा की है। इन नियमों की घोषणा पिछले साल दिसंबर में हुई थी और ये नियम अब 16 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। ट्राई का कहना है कि टेस्टिंग के प्रॉसेस में इतना समय लिया गया जिससे नियम लागू होने के बाद कोई समस्या सामने न आए। नए नियमों के लागू होने बाद ग्राहकों को एक नंबर से दूसरे नंबर में पोर्ट करने में काफी सहूलियत होगी।

दो दिन में पोर्ट हो जाएगा नंबर

नए नियम 16 दिसंबर से लागू होंगे जो पिछले साल 13 दिसंबर को फाइनल हो गए थे। नए नियम लागू होने के बाद सिर्फ दो दिन में आप अपना नंबर एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट कर सकेंगे।

इंटर-सर्कल नंबर पोर्ट होने में लगेंगे 5 दिन

अगर आप अपना नंबर एक सर्कल से दूसरे सर्कल में पोर्ट करना चाहते हैं तो नए नियम लागू होने के बाद भी नंबर पोर्ट होने में भी 5 दिन लगेंगे। पहले ये नियम 11 नवंबर से लागू होने वाले थे लेकिन ट्राई ने अनिश्चित काल के लिए टाल दिया था। अब यह साफ हो गया है कि 16 दिसंबर से नए नियम लागू हो जाएंगे।

देरी को लेकर ट्राई ने दी सफाई

नियम लागू होने में देरी पर सफाई देते हुए ट्राई ने कहा कि टेस्टिंग प्रॉसेस में समय लगने के चलते नियम लागू करने में देरी हुई है जिससे नए नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को सिस्टम रिलेटेड समस्याओं का सामना न करना पड़े। मोबाइल यूजर अक्सर अपने ऑपरेटर के रिचार्ज प्लान, सर्विस या नेटवर्क से नाखुश होकर नंबर पोर्ट करने विकल्प चुनते हैं लेकिन मौजूदा समय में एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करने में 7 से 8 दिन का समय लगता है जिससे ग्राहकों पोर्ट करने में दिक्कत होती है। नए नियमों के लागू होने के बाद सिर्फ दो दिन में नंबर पोर्ट हो जाएगा।

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