नई दिल्ली
ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के खिलाफ बढ़ी जुर्माना राशि को लागू हुए अभी दो दिन भी नहीं हुए कि इसके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है. दिल्ली के रहने वाले और गुड़गांव कोर्ट में काम करने वाले एक शख्स पर 23 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया जबकि उसकी स्कूटी की कुल कीमत ही वर्तमान में 15 हजार रुपये है.
दिल्ली की गीता कॉलोनी में रहने वाले दिनेश मदान हरियाणा की गुड़गांव कोर्ट में काम करते हैं. सोमवार को वह किसी छोटे से काम के लिए अपनी 2015 मॉडल की स्कूटी लेकर निकले तो ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ गए. बिना हेलमेट के निकले दिनेश से जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एयर पॉल्यूशन एनओसी, हेलमेट और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में पूछा था उनके पास उस समय कुछ नहीं था. उन्होंने कहा कि वह कुछ समय बाद कागजात उपलब्ध करा देंगे लेकिन तब तक तो उनका 23 हजार रुपये का चालान कट चुका था.
यह चालान मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 213 (5)(e) की विभिन्न धाराओं के तहत किया गया. बिना हेलमेट के एक हजार रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 5 हजार रुपये, बिना इंश्योरेंस के 2 हजार रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन के 5 हजार और एयर पॉल्यूशन एनओसी न होने पर 10 हजार रुपये का चालान बनाया गया. इस तरह कुल 23 हजार रुपये का चालान बना.
23 हजार रुपये उस समय उनके पास नहीं थे लिहाजा उनकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर ली और मामला कोर्ट में पहुंचा दिया. अब दिनेश इस पशोपेश में हैं कि 15 हजार रुपये की स्कूटी को छुड़ाने के लिए 23 हजार रुपये भरें या फिर नई गाड़ी ही खरीद लें. इस बारे में वह कोई निर्णय नहीं कर पा रहे.