देश

हनीप्रीत की जमानत याचिका नामंज़ूर

चंडीगढ़

पंचकूला दंगों के मामले में मुख्य साजिशकर्ता हनीप्रीत को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. हरियाणा के इस मामले में देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद मुख्य साजिशकर्ता हनीप्रीत की जमानत याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार किया था. हनीप्रीत दुष्कर्म के आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गोद ली हुई बेटी है.

राम रहीम की सजा के बाद से ही हनीप्रीमत  25 अगस्त 2017 में हरियाणा के पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में जेल में है.

गुरमीत राम रहीम को दो महिलाओं संग दुष्कर्म के चलते अगस्त 2017 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. एक विशेष सीबीआई अदालत ने भी गुरमीत राम रहीम सहित तीन और लोगों को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद सिरसा और पंचकुला में हिंसा हुई जिसमें 41 लोग मारे गए और 260 से अधिक घायल हो गए थे.

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