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हड़ताल करनी है? अब 14 दिन पहले बताना होगा

नई दिल्ली
केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि नए श्रम कानून के अनुसार, हड़ताल करने से 14 दिन पहले कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। गंगवार ने कहा, 'अगर किसी भी यूनिट में हड़ताल होती है तो कर्मचारियों को 14 दिन पहले इस बारे में सूचना देनी होगी।' उन्होंने कहा कि यह नए श्रम कानून का हिस्सा है, जिसे सरकार लाने जा रही है और मंत्रालय कई राज्यों के साथ संपर्क में है।

श्रम कानूनों में सुधारों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इसी के तहत 44 श्रम कानूनों को चार संहिताओं (कोड) में समाहित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 2016 के सर्वे के मुताबिक, देश में 10 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, जो कुल श्रम बल का 20 फीसदी है।

गंगवार ने कहा कि सरकार इस समस्या को अच्छी तरह समझती है और वह प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को कोड में भी चर्चा करेंगे। श्रम मंत्री सांसद राकेश सिन्हा तथा कांग्रेस के दिग्विजय सिंह द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे।

दिग्विजय सिंह ने लोगों के माइग्रेशन को लेकर जिलावार सर्वे करने की बात कही, जिसपर गंगवार ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकारों को एक सूची बनाने को कहा है।

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