प्रयागराज
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल की आरोपी रेप पीड़िता छात्रा की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर सवाल उठने पर कोर्ट ने अर्जी सक्षम न्याय पीठ के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन व वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार को सुनकर दिया है। स्वामी चिन्मयानंद की ओर से रेप पीड़िता छात्रा के खिलाफ पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और न देने पर रेप के झूठे आरोप में फंसा देने का आरोप लगाया गया है। मामले की जांच एसआईटी ने की और उसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया है।