नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने राजधानी की एक अदालत से अपील की कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को खुदकुशी के लिए उकसाने या मर्डर का मामला चलना चाहिए। जांच एजेंसी ने विशेष जज अजय कुमार कुहार से कहा, 'आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए (महिला के साथ पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता), 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना) या फिर 302 (मर्डर) के आरोप तय हों।'
अभियोजन पक्ष के वरिष्ठ वकील अतुल श्रीवास्तव ने मामले में आरोप तय करते वक्त ये दलीलें दीं। थरूर फिलहाल जमानत पर रिहा हैं और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ 498ए और 306 के तहत आरोप तय किए हैं। उधर, थरूर दंपती के घरेलू सहायक के बयान को पढ़ते हुए वकील ने कहा कि उनके बीच 'कैटी' नाम की लड़की और ब्लैकबेरी मेसेज को लेकर को लड़ाई हुई थी। वकील ने कहा कि मौत से पहले सुनंदा आईपीएल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी और उन्होंने कहा था कि वह थरूर को नहीं बख्सेंगी।
गवाह ने पुलिस को बताया था कि सुनंदा की मौत के पहले दोनों पति-पत्नी में काफी लड़ाई हुई थी। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि सुनंदा निराश थी और वैवाहिक जीवन में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सुनंदा अपने पति के साथ तनावपूर्ण रिश्ते के कारण मानसिक परेशानी से जूझ रही थीं। सुनंदा की मौत से पहले उनकी पति थरूर के साथ हाथापाई हुई थी और उनके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। पुलिस का आरोप है कि थरूर ने पत्नी को प्रताड़ित किया था जिसने उन्हें खुदकुशी की लिए उकसाया।
जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह जहर पीना है और उनके शरीर पर अलग-अलग जगह 15 चोट के निशान हैं। वकील ने कहा कि थरूर की पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के साथ संबंध के कारण भी सुनंदा मानसिक रूप से परेशान थीं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुनंदा की दोस्त और पत्रकार नलिनी सिंह ने अपने बयान में कहा था कि दोनों के संबंध बेहद तनावपूर्ण थे, जो कि चार्जशीट का भी हिस्सा है।
नलिनी ने अपने एक बयान में कहा था, 'सुनंदा ने कहा कि उन्होंने आईपीएल मामले में थरूर की काफी मदद की। उन्होंने तरार और थरूर के बीच कुछ मेसेज देखे। वह घर जाने को तैयार नहीं थीं और लीला होटल में रुकीं। दोनों के रिश्ते बेहद खराब थे।' उधर, थरूर के वकील विकास पाहवा ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि यह सिर्फ चार्जशीट के आधार पर दलीलें दे रहे हैं। उन्होंने थरूर पर लगाए गए आरोपों को बेतुका और हास्यास्पद बताया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनते हुए मामले की अगली तारीख 17 अक्टूबर तय की है।