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लोअर सबार्डिनेट 2013: हाईकोर्ट ने दिए विशेषज्ञ से कॉपी जंचवाने के निर्देश

 प्रयागराज 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2013 के अभ्यर्थी की हिन्दी की उत्तर पुस्तिका की विशेषज्ञों से जांच कराने और उनकी रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने आनंद कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि याची को हिन्दी विषय के एक प्रश्न में अंक नहीं दिए गए और उसके जवाब को गलत ठहरा दिया गया जबकि उसने सही उत्तर दिया है। अधिवक्ता के अनुसार याची ने 2013 की सामान्य चयन परीक्षा में संयुक्त सचिव पद के लिए आवेदन किया था। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में सफलता के बाद साक्षात्कार में उसका चयन नहीं हो सका। याची को 299 कटऑफ नंबर मिले, जो चयनित अभ्यर्थियों के कटऑफ के बराबर हैं। याचिका में कहा गया कि सामान्य हिन्दी निबंध में पांच अंक के प्रश्न में तीन शब्दों के पर्यायवाची पूछे गए थे। याची ने उनका सही उत्तर दिया था। इसके बावजूद आयोग ने उन प्रश्नों के उत्तर गलत ठहरा दिए। कोर्ट के आदेश पर उसकी उत्तर पुस्तिका कोर्ट में पेश की गई, जिसमें याची का दावा सही पाया गया। इसपर कोर्ट ने सामान्य हिन्दी निबंध के प्रश्न संख्या पांच की जांच विशेषज्ञों से कराकर उसकी रिपोर्ट के आधार पर याची का परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। 

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