रिटायर्ड फौजी हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद की सजा, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी

 भागलपुर 
भागलपुर में अदालत ने रिटायर्ड फौजी हत्याकांड में सुनवाई करते हुए दोषी भोजपुर के राजकुमार सिंह उर्फ गोलू को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी अभियुक्त को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को जेल में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (छह) रोहित शंकर की अदालत ने 12 साल पुराने मामले रिटायर रिटायर फौजी जितेन्द्र सिंह हत्याकांड में मंगलवार को सजा पर सुनवाई की। 

 दिल्ली से भागलपुर आने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन में 24 जुलाई, 2008 को रेल पुलिस ने बोगी से सिर कटी लाश बरामद की थी। शव हरे रंग की लुंगी से ढका हुआ था। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ रेल थाना में कांड संख्या 39/2008 दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने भोजपुर जिले के रिटायर फौजी जितेन्द्र सिंह के शव के रूप में पहचान की थी। पत्नी ने हत्या के लिए पीरो के राजकुमार सिंह उर्फ गोलू समेत अन्य को आरोपी बनाया था।

रिटायरमेंट के बाद फौजी आरोपी के कहने पर नौकरी की खोज में बनारस गए थे। 23 जुलाई को ट्रेन पर सवार हुए थे, लेकिन रास्ते में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट में गवाहों ने घटना का समर्थन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने धारा 302 में उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना और धारा 201 में पांच साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।   

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