नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट से राफेल विमान सौदे में मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला पढ़ते हुए याचिकाकर्ताओं के द्वारा सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलें खारिज की हैं.
राफेल विमान डील मामले में शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत अन्य लोगों की ओर से पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी. इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाया है.
पुनर्विचार याचिका में क्या था
कोर्ट में दायर याचिका में डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. साथ ही 'लीक' दस्तावेजों के हवाले से आरोप लगाया गया था कि डील में PMO ने रक्षा मंत्रालय को बगैर भरोसे में लिए अपनी ओर से बातचीत की थी. कोर्ट में विमान डील की कीमत को लेकर भी याचिका डाली गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में कहा था कि बिना ठोस सबूतों के वह रक्षा सौदे में कोई भी दखल नहीं देगा.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले उनकी बेंच के सामने कई बड़े फैसले घोषित करने के लिए बचे हुए हैं.
लोकसभा चुनाव के दौरान गर्म था मुद्दा
लोकसभा चुनाव के दौरान राफेल विमान डील का मामला काफी सुर्खियों में रहा है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर पीएम मोदी को जमकर घेरा था. उन्होंने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को 'चौकीदार चोर है' तक कह दिया था. सुप्रीम कोर्ट में फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर दो जनहित याचिका दायर की गई थीं, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था. इसके अलावा लड़ाकू विमान की कीमत, करार और कंपनी की भूमिका पर सवाल खड़ा किया गया था.