रद्द नहीं होगी सिविल जज की परीक्षा,कोर्ट का आदेश

बिलासपुर
आखिरकार राहत भरी खबर मिली कि लोक सेवा आयोग ने जो 2019 में सिविल जज की परीक्षा ली थी।  वह रद्द नहीं होगी। हाईकोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश रामचंद्रन मेनन और पीपी साहू की डिविजन बेंच ने सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। पूर्व में ली गई परीक्षा को सही मानते हुए,आयोग को मुख्य परीक्षा लेने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 4 उम्मीद्वारों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति भी दे दी है। दरअसल 9 छात्रों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी थी।

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