मध्य प्रदेश

मोनिका बेदी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी पासपोर्ट मामले में सुनाया ‘फाइनल’ फैसला

जबलपुर
बॉलीवुड एक्‍ट्रेस मोनिका बेदी (Monica Bedi) के फर्जी पासपोर्ट मामले (Fake Passport Cases) में जबलपुर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला सुनाया है. मामले पर 12 साल तक चली सुनवाई पूरी करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने अपना फैसला मोनिका बेदी के पक्ष में देते हुए जिला अदालत के फैसले को सही ठहराया है. भोपाल जिला अदालत (Bhopal District Court) ने वर्ष 2007 में मोनिका बेदी को फर्जी पासपोर्ट आरोप में बरी करते हुए उन्हें दोषमुक्त करार दिया था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जिला अदालत के आदेश पर हस्तक्षेप से इंकार किया है.

बॉलीवुड एक्‍ट्रेस मोनिका बेदी पर आरोप था कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की मदद से भोपाल में अपना फर्जी पासपोर्ट बनवाया था जिसमें उनका नाम फौजिया उस्मान दर्ज था. मामले पर भोपाल जिला अदालत ने साल 2007 में मोनिका बेदी को बरी कर दिया था जिसके बाद राज्य सरकार ने साल 2007 में निचली अदालत के फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी. ऐसे में हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ये पुनर्विचार याचिका बीते 12 सालों से लम्बित थी. इतने लंबे वक्त तक चली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मोनिका बेदी पर कार्रवाई की मांग की गई.

जबकि मोनिका की ओर से उन्हें बेकसूर बता कर दावा किया गया कि उनके खिलाफ जांच एजेंसी के पास कोई पुख्ता सुबूत नहीं है और सुबूतों के अभाव में ही उन्हें भोपाल जिला अदालत द्वारा बरी किया गया था. फिलहाल जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर अपनी सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुना दिया है.

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