मुजफ्फरपुर केस: SC का आदेश- 8 लड़कियों को उनके माता-पिता को सौंपें

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टरहोम केस की पीड़ित लड़कियों में से 8 को उनके माता-पिता को सौंपने का आदेश दिया है. टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल स्ट्डीज ने कुल 44 लड़कियों में से 28 के बारे में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, 20 लड़कियों में से कुछ तो ट्रॉमा यानी सदमे में हैं या फिर उनके घरवाले उनको अपनाने में असमर्थ या उदासीन हैं. बाकी 8 लड़कियों के बारे में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल स्ट्डीज की रिपोर्ट पर कोर्ट ने सहमति की मुहर लगाई है. कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित लड़कियों को कानून के मुताबिक मुआवजा अदा करने को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है.

देश की शीर्ष अदालत ने टीआईएसएस को अपनी रिपोर्ट 11 सितंबर को दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसे कोर्ट में दाखिल भी किया गया. यह रिपोर्ट लगभग दो दर्जन लड़कियों के पुनर्वास की संभावना के संबंध में है. बाल कल्याण समिति और बिहार सरकार ने इस मामले में गुरुवार को जवाब दाखिल किया.

टीआईएसएस ने अपने सोशल ऑडिट में आश्रय गृह में नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार का खुलासा किया था. अदालत ने संस्थान को निर्देश दिए हैं कि यह सभी के लिए एक सामान्य योजना बनाने के बजाए हर लड़की के लिए व्यक्तिगत योजना बनानी होगी. इस प्रक्रिया में, टीआईएसएस को यह पता लगाना होगा कि क्या इन लड़कियों को वापस उनके परिवार में भेजा जा सकता है? अगर उनके परिवार में कोई है तो उनसे बातचीत कर इन लड़कियों को उनके पास भेजना है.

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