मीसाबंदियों को मिलेगी रोकी गई पेंशन राशि.हाईकोर्ट का आदेश

बिलासपुर
बिलासपुर के 28 मीसाबंदियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सभी 28 मीसाबंदियों की रोकी गई पेंशन की राशि तत्काल देने का आदेश दिया है। बिलासपुर के ही रहने वाले 28 मीसाबंदियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई थी। जिसमे प्रदेशभर के मीसाबंदियों के पेंशन बंद किये जाने और राज्य शासन के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। दरअसल इमरजेंसी के समय के मीसाबंदियों की राज्य सरकार ने भौतिक सत्यापन और समीक्षा के निर्देश जारी करते हुए पेंशन पर रोक लगा दी है। याचिका हाईकोर्ट जस्टिस पी.सेम.कोशी के सिंगल बेंच में लगी थी।

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