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मारपीट केस: AAP MLA सोम दत्त को HC से राहत, जमानत पर हुए रिहा

नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली की राउज एवेन्य कोर्ट ने 4 जुलाई को उन्हें मारपीट के एक मामले में छह महीने कैद की सजा सुनाई थी। 2015 में मारपीट के एक मामले में उन्हें यह सजा सुनाई गई थी। सदर बाजार सीट से आप विधायक के मामले पर अगली सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय ने अब 30 अक्टूबर की तारीख तय की है। बता दें कि 4 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक सोमदत्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (किसी को गंभीर चोट पहुंचाने), धारा 147 (दंगा) और धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत दोषी पाया था। इसी के साथ दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

 

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