मध्य प्रदेश

मप्र हाईकोर्ट ने मप्र लोक सेवा आयोग को दिया नोटिस, माँगा जबाब

भोपाल
मप्र हाईकोर्ट ने मप्र लोक सेवा आयोग से पूछा है कि अब तक पीएससी की संशोधित चयन सूची क्यों नहीं जारी की गई। युगल खंडपीठ के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अंजुली पालो ने एमपीपीएससी की सचिव रेणु पंत को कारण बताओ नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 26 जून को एमपीपीएससी को 15 दिन में संशोधित चयन सूची जारी करने के आदेश दिए थे, लेकिन दो माह में सूची जारी नहीं हो सकी। इसलिए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई।

याचिका को असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में सामान्य महिला वर्ग की आरक्षित सीटों पर ओबीसी एवं अन्य आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों से जोड़ा गया है। भोपाल की डॉ. अमृता द्विवेदी और डॉ. एकता जैन की याचिका के मुताबिक जीएडी ने सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों को 31 फीसदी आरक्षण दिया है। पीएससी ने 2017 में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति में अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के स्थान पर एससी, एसटी और ओबीसी आवेदकों का चयन किया गया है।

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