छत्तीसगढ़

मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा आपत्ति 15 अक्टूबर तक बढ़ाई जाने की मांग

रायपुर
नगरीय निकायों के चुनाव के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए कहा हैं कि मतदाता सूची पर दावा आपत्ति के लिए 16 सितंबर तय की गई है उसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक किया जाना चाहिए क्योंकि सितंबर माह में बहुत से अवकाश रहे हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे आपत्ति की अंतिम तिथि 16 सितंबर तय की गई है लेकिन परिसीमन व स्थल पर भौतिक सत्यापन में की गई लापरवाही के कारण अत्याधुनिक त्रुटियां है। 6 से 16 सितंबर के बीच बहुत से अवकाश रहे है, इस कारण दावा आपत्ति की तिथि को आगे बढ़ाते हुए 15 अक्टूबर तक किया जाना चाहिए ताकि त्रुटिहीन मतदाता सूची को फिर से बनाया जा सकें। मतदाता सूची को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार नहीं बनाया गया है उसे  वार्डों के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर स्थल में जाकर पुन: बनाया जाए।

नगरीय निकाय चुनाव में मतदान ईवीएम से कराई जाए ताकि बिना त्रुटि के कम समय में मतदान हो सकें तथा मतदाता बॉक्स को लुटने की जो प्रवृत्ति जो पूर्व में हो रही है उससे बचा जा सकें। वार्डों का परिसीमन नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 के तहत जनसंख्या एवं भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। वर्तमान में जो परिसीमन किया गया है उसमें जनसंख्या भौगोलिक क्षेत्र, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं की जनसंख्या को विधि संवत रुप से ध्यान नहीं दिया गया है।

प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद सुनील सोनी, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, राजनांदगांव महापौर मधूसुदन यादव, नरेशचंद्र गुप्ता, छगनलाल मुंदड़ा भीमसेन अग्रवाल, सत्यम दुवा, संजूनारायण सिंह शामिल थे।

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