मध्य प्रदेश

भोपाल में धारा 144 लागू, रैली और धरना प्रदर्शनों पर कलेक्टर ने लगाई रोक

भोपाल
नागरिकता संशोधन कानून(Citizenship Amendment Act) को लेकर राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भोपाल (Bhopal) के कलेक्टर ने जिले में किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है.

भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने सोशल मीडिया और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक मैसेज या फ़ोटो भेजने को लेकर सख्त हिदायत दी है. जिला दंडाधिकारी भोपाल तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के तहत वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भोपाल ज़िले में सोशल प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, ग्रुप एसएमएस, और अन्य सोशल प्लेट फॉर्म पर आपत्तिजनक संदेश, चित्र, किसी समुदाय, धर्म, संप्रदाय के खिलाफ आपत्तिजनक, भड़काऊ, मेसेज भेजने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

साथ ही धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वीडियो, फ़ोटो शेयर करने वालों पर धारा 144 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं. वहीं सोशल मीडिया के ग्रुप एडमिन और अन्य लोगों को भी किसी के ख़िलाफ़ असामाजिक प्रदर्शन, आंदोलन के लिए जमा होने और सोशल मीडिया के जरिए संदेश फैलाने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं.

यदि किसी व्हाट्सअप, फेस बुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर जैसे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर गलत टिप्पणी और अन्य सामग्री भेजी जाती है तो इसकी जानकारी तुरंत ही पुलिस को देना होगी. इसकी शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम में 7049106300 पर कर सकते हैं.

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