रायपुर
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार को भूपेश बघेल मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. इस बैठक में स्वास्थ्य योजना, खनन प्रभावित लोगों के लिए आवास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई. साथ ही कैबिनेट में कई अहम कुछ अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई गई. साथ ही एम्स और नया रायपुर को लेकर बैठक में अहम निर्णय लिया गया है.
भूपेश कैबिनेट के अहम फैसले
कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए नई स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है. स्वास्थ्य योजना में अब ट्रस्ट मोड पर कार्य किया जाएगा.
डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में राज्य में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाली सभी योजनाएं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) योजना इस नई योजना में समाविष्ट हो जाएंगी.
इस नई योजना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल परिवार के साथ ही सभी प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रूपए तक स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को 50 हजार रुपए तक इलाज की सुविधा मिलेगी.
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में वो बीमारियां जो योजनांतर्गत शामिल नहीं है या हितग्राही का नाम सूची में नहीं है या नई योजना अंतर्गत बीमा कवर राशि इलाज के लिए पर्याप्त नहीं है, उन परिवारों के लिए वर्तमान में लागू संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरु करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है. इसके तहत अब मुख्यमंत्री के अनुमोदन से प्रति परिवार 5 लाख रुपए से अधिकतम 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी जाएगी.
डाॅ. नरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पइरी के धार महानदी हे अपार को राज्य-गीत घोषित करने का अनुमोदन किया गया.
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्वावित्तीय, भाड़ाक्रय आवासीय योजनाओं के भवनों की बकाया राशि पर भारित पूंजीगत ब्याज और दाण्डिक ब्याज में छूट एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के मूल्यों में छूट की कार्ययोजना का अनुमोदन कैबिनेट में किया गया. इसके तहत अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक संपदा के निर्माण दिनांक से वर्तमान रिक्त अवधि के आधार पर भवनों के मूल्यों में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी का निर्णय लिया गया है.
खनन प्रभावित लोगों के लिए आवास, दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा महिलाओं एवं बच्चों के लिए कपड़े आदि की उपलब्धता के लिए छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास नियम-2015 में नया सेक्टर प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है. इसमें अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र के तहत प्राप्त होने वाली राशि में से 5 प्रतिशत अधिकतम राशि का उपयोग उपरोक्त कार्यों के लिए किया जाएगा.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर (एम्स) (Raipur AIIMS) को नवा रायपुर, अटल नगर में निःशुल्क भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया है. नया रायपुर डेव्लपमेंट अथाॅरिटी (एनआरडीए) द्वारा सेक्टर-40 में आवंटित भूमि के संबंध में एम्स रायपुर से किए जाने वाले एमओयू प्रारूप का अनुमोदन किया गया है.
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास उपलब्ध चावल का निराकरण राज्य और केन्द्र शासन द्वारा संचालित विभाग और संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं में उपयोग करने का निर्णय लिया गया है.
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम-2012 में आवश्यक संशोधन का अनुमोदन किया गया है. इसमें नए कार्यों (शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि) को सम्मिलित किया गया.
कैबिनेट की बैठक में जेम एण्ड ज्वेलरी पार्क रायपुर शहर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.
नंदनवन जंगल सफारी नवा रायपुर में प्रचलित प्रवेश शुल्क को आधा करने का निर्णय बैठक में लिया गया है. 12 वर्ष से कम और दिव्यांग लोगों के लिए अब प्रवेश निःशुल्क रहेगा.