बिलासपुर
पूर्व आइएएस व भाजपा नेता ओपी चौधरी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य शासन द्वारा कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बनाई गई एक सदस्यीय जांच कमेटी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। भाजपा नेता ओपी चौधरी के खिलाफ राज्य सरकार ने कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत एक सदस्य जांच कमेटी का गठन कर सीके खेतान को जाँच का जिम्मा सौंपा था।
दंतेवाड़ा कलेक्टर रहे ओपी चौधरी पर आरोप लगाया गया था कि जमीन के अदला बदली की कार्रवाई के दौरान उन्होंने नियमों की अवहेलना की थी । हाई कोर्ट ने इस मामले में पूर्व में दायर रिट याचिका की सुनवाई करते हुए आदेशित किया था कि राज्य सरकार चाहे तो मामले की जांच करा सकता है। इस आदेश के परिपालन में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था। भाजपा नेता चौधरी ने हाई कोर्ट में जांच कमेटी को चुनौती दी थी।
मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैमकोशी के सिंगल बेंच में हुई । मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस कोशी ने राज्य सरकार की सीके खेतान की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जा रही जांच की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए सिंगल बेंच ने छह नवंबर की तिथि निर्धारित की है।