रायपुर
लक्ष्मी नागरिक महिला सहकारी बैंक में गिरवी एक मकान को उसके मालिक ने लोन न पटाकर किसी और को ५ लाख रुपये में बेच दिया। बैंक वालों ने इसकी शिकायत करते हुए मामला कोर्ट में रखा। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने बंधक मकान मालिक के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, पूछताछ जारी है।
पुलिस के मुताबिक श्रीनगर खमतराई में एम. रेवती राव का करीब १५ सौ वर्गफीट में एक मकान है, जो शहर के लक्ष्मी नागरिक महिला सहकारी बैंक में गिरवी है। इस मकान को उसके मालिक ने कुछ साल पहले बेच दिया। बैंक लोन जमा न कर ५ लाख में मकान बेचने की खबर बैंक प्रबंधक को मिली। बैंक प्रबंधक मंजीत सिंह हूरा ने फिर कानूनी ढंग से मकान मालिक पर कार्रवाई शुरू की और मामला कोर्ट पेश किया।
बताया गया कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जनक कुमार हिडको की अदालत में इस मामले की हाल ही में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बंधक मकान बेचने के लिए मकान मालिक को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। सिविल लाइन पुलिस मकान मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर अब पूछताछ में लगी है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।