बिलासपुर
हजार करोड़ रुपये के चर्चित समाज कल्याण विभाग के घोटाले मामले में सीबीआई को एफआईआर के निर्देश देने वाले हाईकोर्ट के डबल बैंच के आदेश पर पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दी। याचिका पूर्व आईएएस बी.एल. अग्रवाल एवं सतीश पांडेय की ओर से दायर की गई थी। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि पुनरीक्षण के याचिकाकतार्ओं की आशंका निर्मूल है इसलिए याचिका खारिज की जाती है।