भोपाल
वन्य प्राणी भेड़ की (बार्किंग डियर) का अवैध रूप से मॉस रखने के आरोप में न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी भोपाल द्वारा बैरसिया भोपाल के सलमान कुरैशी और नईम खान को 1-1 साल के कारावास और 5-5 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को अवैधानिक रूप से अपने पास बगैर लाइसेन्स के माँस रखने के अपराध का दोषी मानते हुए वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत दण्डित किया है।