श्रीनगर
जम्मू-कश्मीर में पूर्व सीएम और नैशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की हिरासत शनिवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है। वह 5 अगस्त से ही हिरासत में जिस दिन जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा हटाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि वह अपने घर में ही रहेंगे जिसे सब-जेल घोषित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 से जुड़े उन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिसके तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। इसके साथ ही इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में भी विभाजित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में एमडीएमके नेता वाइको ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि फारूक को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है। इसके कुछ घंटे पहले फारूक के खिलाफ 17 सितंबर को पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट (पीएसए) लगाया गया था।
नैशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन को पीएसए के पब्लिक ऑर्डर प्रावधान के तहत मुकदमा दायर किया है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई तीन से छह महीने तक जेल में रखा जा सकता है।