जबलपुर
पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रहे प्रह्लाद लोधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली। इसके बाद फैसला सुरक्षित रखा है। जबलपुर हाईकोर्ट में लोधी की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। जस्टिस वीपीएस चौहान की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। लोधी ने भोपाल स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिसमें उन्हें मारपीट के मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है। इस सजा पर रोक लगाने और यथास्थिति बहाल रखने की अपील की गई है।
भोपाल जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट ने पवई से भाजपा विधायक रहे प्रह्लाद लोधी को मारपीट के मामले में सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में उन्हें ज़मानत भी मिल गयी थी। इसके बाद विधानसभा ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। इसके बाद प्रह्लाद लोधी ने हाईकोर्ट में जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका लगाई थी। इसमें लोधी पक्ष के वकीलों ने अदालत में यथास्थिति बहाल करने की दलील दी। इसके लिए उन्होंने कुछ केसों के उदाहरण भी सामने रखे हैं।
विधानसभा ने सदस्यता खत्म की
भोपाल की स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा सचिवालय ने फैसले की कॉपी मंगाई और कुछ ही देर बाद प्रह्लाद लोधी की सदस्यता खत्म करने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद मंगलवार को गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इससे पवई विधानसभा सीट खाली हो गई है। हालांकि विधानसभा स्पीकर के इस फैसले से प्रदेश में सियासत शुरू हो गई और भाजपा विधायकों का दल मंगलवार को राज्यपाल लालजी टंडन से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा स्पीकर का फैसला गैर कानूनी है।