छत्तीसगढ़

प्रदेश में 2 साल में 60 औद्योगिक दुर्घटनाएं, 46 व्यक्तियों की मृत्यु

रायपुर
राज्य में पिछले दो साल में 60 दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें 46 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। यह जानकारी श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।जनता कांग्रेस के सदस्य देवव्रत सिंह ने जानना चाहा कि राज्य के उद्योगों में श्रमिक सुरक्षा के तहत वर्ष-2018-19 और 2019-20 में किन-किन उद्योगों में कब-कब, किन-किन अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा के लिए निर्धारित उपकरणों की जांच और पर्यवेक्षण किया गया है? इसके जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थित उद्योगों में श्रमिक सुरक्षा के तहत वर्ष-2018-19 में कुल 622 निरीक्षण सहायक संचालक सह कारखाना निरीक्षक द्वारा किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि निरीक्षण के दौरान 45 औद्योगिक इकाईयों में कारखाना अधिनियम 1948 के सुरक्षा उपकरण और मानकों से संबंधित  कमियां पाई गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि 45 कारखानों के विरूद्ध श्रम न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई की गई। वर्ष-2019-20 में कुल 808 निरीक्षण सहायक संचालक सह कारखाना निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान 55 औद्योगिक इकाईयों में कारखाना अधिनियम-1949 के सुरक्षा उपकरणों के मालिकों से संबंधित कमियां पाई गई।

श्रम मंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष-2018-19 में 29 दुर्घटनाएं घटित हुई, जिसमें कुल 18 श्रमिकों की मृत्यु हुई और 19 श्रमिक घायल हुए।  मृत 15 श्रमिक ईएसआईसी के अंतर्गत जीवित हैं। इन दुर्घटनाओं में कारखानों के अधिभोगी और प्रबंधक के खिलाफ 27 प्रकरण अभियोजन के लिए श्रम न्यायालय में दायर किए गए हैं। मृतक के आश्रितों को 58 लाख 63 हजार से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष-2019-20 में 31 दुर्घटनाएं घटित हुई है, जिसमें कुल 28 श्रमिकों की मृत्यु हुई और 21 श्रमिक घायल हुए। मृत 21 श्रमिक ईएसआईसी के अंतर्गत बीमित हैं। इन दुर्घटनाओं में कारखानों के अधिभोगी और प्रबंधक के खिलाफ 26 प्रकरण अभियोजन के लिए श्रम न्यायालय में दायर किए गए हैं। मृत श्रमिकों के आश्रितों को 2 करोड़ 74 लाख 42 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

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