नई दिल्ली
वित्त मंत्रालय ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक करने की समयसीमा 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दी है। यह समयसीमा 30 सितंबर 2019 को खत्म होने वाली थी। शनिवार को CBDT की ओर से जारी सर्कुलर में यह जानकारी दी गई है। सरकार के इस कदम से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपने PAN को आधार से नहीं जोड़ा है। 31 दिसंबर तक PAN को आधार से ना जोड़ने पर यह इन-ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी आप इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
PAN 10 कैरेक्टर (अल्फा-न्यूमैरिक) वाली पहचान संख्या है, जो इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आधार 12 अंकों वाला यूनीक आइडेंटिफिकेशन संख्या है जिसे यूनिक ऑइडेंडिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की ओर से जारी किया जाता है।
आप इसे I-T वेबसाइट या SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं। PAN को आधार से जोड़ते समय यह सुनिश्चित कर लें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में कोई अंतर ना हो।
यदि कोई अंतर हो तो यूजर को पहले इसे ठीक कराना होगा। आधार में गलती होने पर UIDAI से और PAN में को बदलाव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कराना होगा। यदि आपका PAN आधार से लिंक नहीं है तो आप तब तक किसी वित्तीय लेनदेन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक इसे आधार से ना जोड़ लें।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 8.47 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स में से 6.77 करोड़ ने पैन को आधार से लिंक कर लिया है। 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार-पैन लिंक होना अनिवार्य है।