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पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू, नागरिकता कानून के खिलाफ यूपी में आज विरोध प्रदर्शन

 लखनऊ
उत्तर प्रदेश में आज यानि 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधित कानून के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। डीजीपी ओपी सिंह ने बुधवार को देर रात वीडियो कांफ्रेंसिंग करके सभी पुलिस कप्तानों को दिशानिर्देश दिए।

डीजीपी ओपी सिंह ने देर रात ट्विट कर बताया कि 19 दिसंबर 2019 को पूरी प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी और किसी भी भी सभा के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। कृपया कोई भी व्यक्ति किसी भी सभा में भाग ना लें। माता-पिता से भी अनुरोध है कि वे अपने बच्चों की काउंसलिंग करें।
 
प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू होने और पूर्व अनुमति के बगैर सभी प्रकार के कार्यक्रमों पर रोक होने के कारण सपा के प्रदर्शन की कोशिश से टकराव की आशंका है। उधर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। डीजीपी की वीडियो कांफ्रेंसिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हो रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने डीजीपी ओपी सिंह और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के अलावा एसटीएफ और एटीएस के आला अफसरों को भी बुलाया था। उन्होंने घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।
 
धारा 149 के तहत 3000 लोगों को नोटिस जारी
राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले सीआरपीसी की धारा 149 के तहत 3000 लोगों को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन सभी लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने और दूसरों को शामिल होने के लिए नहीं उकसाने को कहा गया है। पुलिस ने इन लोगों को नोटिस जारी करने के पीछे 'लॉ एंड ऑर्डर' को मुख्य वजह बताया है। कुछ लोगों से पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉन्ड भी भरवाया है।

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