नई दिल्ली
एयरसेल-मैक्सिस केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 सितंबर को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दी थी.
इससे पहले 3 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत को 17 अक्टूबर तक बढ़ा दिया. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था.
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में केस दर्ज
पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम आईएनएक्स मीडिया मामले में पीटर और इंद्राणी मुखर्जी की ओर से नाम लिए जाने के बाद सामने आया. दंपति वर्तमान में इंद्राणी मुखर्जी की पहली शादी से हुई बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुबंई की जेल में बंद है. ईडी ने भी चिदंबरम के खिलाफ 2017 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दायर किया है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका
इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर चुका है. इसके बाद चिदंबरम ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एन. वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह याचिका दायर की है.