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पीड़‍िता के पिता बोले- चिन्‍मयानंद ने मेरी बेटी का यौन शोषण किया: शाहजहांपुर कांड

 बरेली 
शाहजहांपुर के एसएस कॉलेज की लॉ स्‍टूडेंट के साथ कथित यौन शोषण मामले में यूपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्‍वामी चिन्‍मयानंद के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, वे पूरी तरह से सच हैं। उनका कहना है कि खुद उनकी बेटी ने यह पीड़ा उनके साथ शेयर की थी। पीड़‍ित छात्रा के पिता ने  बताया, 'हम अधिक जानकारी नहीं दे सकते लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बताया है कि उसने चिन्‍मयानंद के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए हैं, वे सभी सत्‍य हैं। पूर्व मंत्री ने बेटी का यौन शोषण किया, जिसके बाद वह भाग निकली।' 

पीड़िता के पास यौन शोषण के सबूत! 
गौरतलब है कि लॉ की 23 साल की इस छात्रा ने 24 अगस्‍त को फेसबुक पर एक विडियो पोस्‍ट किया था जिसमें उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगाए थे कि उन्‍होंने पीड़‍िता समेत कई लड़कियों का यौन शोषण किया है। उसने यह भी दावा किया कि उसके पास इसके सबूत हैं। यह विडियो पोस्‍ट करने के बाद छात्रा गायब हो गई थी। 

शाहजहांपुर पुलिस ने 25 अगस्‍त को चिन्‍मयानंद के कानूनी सलाहकार ओम सिंह की शिकायत पर अज्ञात व्‍यक्तियों के खिलाफ जबरन वसूली और सूचना तकनीक ऐक्‍ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। 

दौसा में मिली थी छात्रा 
इससे पहले शुक्रवार को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि चिन्मयानंद के खिलाफ उत्पीड़न के आरोप लगाने के बाद लापता हुई कानून की छात्रा राजस्थान में मिली है। सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकील ने अदालत को बताया कि उसे राजस्थान के दौसा में बरामद किया गया। इसके बाद महिला वकील ने कोर्ट से गुजारिश की कि उसे पीड़िता से मिलना चाहिए। 

'यूपी वापस नहीं जाना चाहती लड़की' 
इसके बाद पीड़ित लड़की को यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंची जहां जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस ए.एस.बोपन्ना ने उससे बात की। जस्टिस भानुमति ने लड़की से बातचीत के बाद कहा कि वह यूपी वापस नहीं जाना चाहती और दिल्ली में रहना चाहती है। जजों ने लड़की के वकील से पूछा कि वह कहां रहना चाहती है जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के विधिक सेवा प्राधिकरण और वाईएमसीए में रखे जाने का सुझाव दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही पीड़िता को चार दिन के लिए ऑल इंडिया विमिन कॉन्फ्रेंस या वाईएमसीए में रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस दौरान लड़की से राज्य सरकार संपर्क नहीं करेगी और सिर्फ कोर्ट ही लड़की से संपर्क साध सकता है। 
 

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