प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा से गौतम बुद्ध नगर को मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ होकर जाने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर यातायात नियंत्रण कानून लागू न करने से दुर्घटनाओं में मौतों को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय एवं प्रदेश के गृह सचिव से इन पर लगाम लगाने के उपायों के साथ हलफनामा मांगा है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने भारती कश्यप की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर भारी ट्रैफिक रहता है लेकिन ट्रैफिक के नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। इश कारण इस एक्सप्रेस वे पर बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहा गया है कि पुलिस केवल वाहनों का चालान काट रही है। दुर्घटना के वास्तविक कारणों पता लगाकर उन पर रोक लगाने के उपाय नहीं कर रही है।
वाहनों की स्पीड नियंत्रित नहीं की जा रही है। इस कारण दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, परिवहन विभाग नहीं उठा रहा है। रोड सेफ्टी नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की मौतों को लेकर कोर्ट ने चिंता जताई है और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय सहित राज्य के गृह सचिव से संपूर्ण ब्योरे के साथ इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।