नई दिल्ली
निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा. सुरक्षा कारणों की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी दोषियों की पेशी होगी. निर्भया के चारो दोषियों के वकील कोर्ट में हलफनामा दाख़िल करेंगे और फिर वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए सुबह 10 बजे से सुनवाई शुरू होगी. सुनवाई के दौरान चारों दोषी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे.
इस दौरान कोर्ट में निर्भया के माता-पिता और उसके वकील भी मौजूद रहेंगे. पिछली सुनवाई के दिन कोर्ट में निर्भया की मां रोने लगी थीं और सवाल पूछा था कि कब दोषियों को फांसी होगी. फिलहाल, निर्भया के एक गुनाहगार को अब 17 दिसंबर तक फांसी नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट निर्भया के एक गुनहगार अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा.
निर्भया की मां बोलीं- पिटीशन ने पूरे सिस्टम पर तमाचा मारा
उन्होंने आगे कहा कि मुजरिमों के आगे हमारा सिस्टम फेल क्यों है. रिव्यू पिटीशन ने पूरे सिस्टम पर तमाचा मारा है. रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था. यह सिस्टम मुजरिमों का सपोर्ट कर रहा है. वो जीत रहा है और हम हार रहे हैं. निर्भया की मां ने अपना दुख जाहिर करते हुए आगे कहा कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है.
कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं निर्भया के दोषी
पूरा देश निर्भया के दोषियों को सज़ा मिलने का इंतजार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ इस मामले के दोषी कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट से फांसी मिलने के बाद दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति के पास है. राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करते ही दोषियों की फांसी की सजा तय हो जाएगी. लेकिन इसी बीच चार दोषियों में से एक ने सुप्रीम कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है. कोर्ट ने इस पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया है. दोषी अक्षय ठाकुर ने कोर्ट से गुजारिश की है कि उसकी फांसी की सजा पर एक बार फिर विचार किया जाए.