चंडीगढ़
पंजाब सरकार का प्लान अगर कामयाब होता है तो जल्द ही पंजाब के शहरों में खाने-पीने के सामान की तरह शराब भी ऑनलाइन मिलेगी और घर तक होम डिलिवरी होगी। ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य होगा। इससे पहले साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार भी ऐसा प्लान लेकर आई थी, मगर वह कामयाब नहीं हो सका।
शुक्रवार को साल 2020-21 के लिए राज्य की नई एक्साइस पॉलिसी की घोषणा की गई। पॉलिसी में राज्य सरकार ने मोहाली में ट्रायल बेसिस पर एक ऑनलाइन प्लैटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके जरिए शराब की होम डिलिवरी की जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस प्लान को शहर के सभी लाइसेंसी शराब विक्रेताओं से चर्चा कर ही आगे बढ़ाया जाएगा और अगर कोई आपत्ति आती है तो इसे बंद भी किया जा सकता है।
इस प्लान की राह में कई कानूनी अड़चनें
पंजाब सरकार ने प्रस्ताव को लेकर एक प्रेजेंटेशन शराब विक्रेताओं के सामने रखी है। हालांकि ऑनलाइन डिलिवरी व्यवस्था लागू करने के रास्ते में सरकार के लिए कानूनी अड़चनें भी कम नहीं होने वाली हैं। एक्साइस और टैक्सेशन एक्सपर्ट अजय जग्गा ने कहा कि यह प्रस्ताव संविधान की भावना के खिलाफ है।
'शराब की ऑनलाइन बिक्री संविधान के खिलाफ'
पेशे से वकील अजय जग्गा ने संविधान के अनुच्छेद 47 का हवाला देते हुए कि इसके मुताबिक, सरकार को नशीले पदार्थों के उपयोग (मेडिकल उद्देश्यों को छोड़कर) पर रोक की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'शराब की ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था असंवैधानिक है क्योंकि यह शराब की बिक्री को बढ़ावा देगी। इसके अलावा यह कैसे तय होगा कि जो ऑनलाइन शराब खरीद रहा है, वह 25 साल की उम्र से ऊपर है या नहीं?'
ज्यादातर रिटेल शराब कारोबारी इसके खिलाफ
शराब विक्रेता गौरव जैन की मोहाली, जीरकपुर और खरार में शराब की दुकानें हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से एक्साइस डिपार्टमेंट को तो फायदा होगा मगर रिटेल शराब कारोबारियों को इससे नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर रिटेल शराब कारोबारी इसके खिलाफ हैं।