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निर्मला की सफाई, NRI की कमाई पर टैक्स नहीं

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने गैर निवासी भारतीयों (NRI) द्वारा विदेश में कमाई गई आय पर भारत में कर देने के बजट में किए गए प्रावधान पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने रविवार को स्पष्ट किया है कि किसी ऐसे भारतीय नागरिक के मामले में, जो इस प्रस्तावित प्रावधान के तहत भारत का मानद नागरिक बन जाता है, उसके द्वारा भारत से बाहर अर्जित आय पर भारत में कर नहीं लगाया जाएगा, जबतक कि यह किसी भारतीय कारोबार या पेशे से नहीं हुई हो। अगर आवश्यकता हुई तो कानून के सुसंगत प्रावधान में आवश्यक स्पष्टीकरण शामिल किए जाएंगे।

वित्त विधेयक 2020 में प्रस्ताव
वित्त विधेयक, 2020 में प्रस्ताव रखा गया है कि किसी भारतीय नागरिक को भारत में निवासी माना जाएगा, अगर वह किसी देश या अधिकार क्षेत्र में कर लगाए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह एक दुरुपयोग-रोधी प्रावधान है, क्योंकि ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ भारतीय नागरिक भारत में कर भुगतान से बचने के लिए कम या कर रहित अधिकार क्षेत्र में अपना ठहराव स्थानांतरित कर लेते हैं।

टैक्सचोरों पर निशाना
सरकार का यह स्पष्टीकरण वित्त विधेयक 2020 के प्रस्ताव के बाद आया है। प्रस्ताव के मुताबिक, हर भारतीय नागरिक जो अपने निवास या प्रवास के कारण किसी अन्य देश में कर देने के लिए पात्र नहीं है, उसे प्रवासी भारतीय माना जाएगा और इसलिए उसकी विदेश में कमाई गई आय भारत में कर योग्य होगी। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, यह एक एंटी अब्यूज प्रोविजन (दुरुपयोग-रोधी प्रावधान) है, क्योंकि यह देखने में आया है कि कुछ भारतीय नागरिक भारत में टैक्स देने से बचने के लिए कम टैक्स वाले या टैक्स नहीं लेने वाले देश में अपना निवास स्थानांतरित कर लेते हैं।

गलत है व्याख्या
प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, नए प्रावधान का उद्देश्य उन भारतीय नागरिकों को टैक्स के दायरे में लाना नहीं है, जो अन्य देशों में कानूनी रूप से काम करते हैं। नए प्रावधान की व्याख्या इस प्रकार की छवि का निर्माण करने के लिए की जा रही है कि जो भारतीय मध्य-पूर्व सहित अन्य देशों में वास्तविक श्रमिक हैं और जो इन देशों में कर के उत्तरादायी नहीं है, उन पर भारत में उस आय पर कर लगाया जाएगा जो उन्होंने यहां अर्जित किया है। यह व्याख्या सही नहीं है।

 

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