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निर्भया केस: दिल्ली कोर्ट का तिहाड़ जेल को नोटिस, दोषियों की फांसी पर रोक संबंधी अर्जी पर मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली

निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को नोटिस जारी कर दोषियों की फांसी पर रोक संबंधी अर्जी पर शुक्रवार को रिपोर्ट मांगी है। दोषियों के वकील ने एक फरवरी को तय चारों दोषियों की फांसी पर स्थगन की मांग के साथ गुरुवार को दिल्ली की अदालत का रुख किया था। वकील का कहना है कि कुछ दोषियों ने अभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया है। यह याचिका विशेष न्यायाधीश ए के जैन के सामने आई जिन्होंने कहा था कि इस पर दोपहर बाद सुनवाई होगी।

    

गौरतलब है कि पैरा मेडिकल की 23 वर्षीय छात्रा से 16-17 दिसंबर 2012 की मध्यरात्रि को छह लोगों ने चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया था और उसे सड़क पर फेंक दिया था। उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था जहां 29 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी।

 

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सुधारात्मक याचिका

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के एक दोषी अक्षय कुमार की सुधारात्मक याचिका गुरुवार को खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एन वी रमणा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने दोषी अक्षय कुमार की सुधारात्मक याचिका खारिज की।

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