मध्य प्रदेश

निर्बाधा अभियान में दिव्यांग एंव वृद्धजन के लिये गाईडलाइन अनुसार कार्यवाही के निर्देश

 भोपाल

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास  पी. नरहरि ने  सभी नगर निगम आयुक्त  और  मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्बाधा अभियान के अंतर्गत दिव्यांग एवं वृद्धजन के लिये बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराने के संबंध में निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार  कार्यवाही के निर्देश दिए  हैं। उन्होंने दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए नगरीय निकायों के भवनों, स्कूलों, कम्युनिटी हॉल, पार्क, सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर रैम्प, रेलिंग बनवाने के निर्देश दिए हैं।

निर्बाधा अभियान के अंतर्गत जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्यालय भवन के मुख्य प्रवेश द्वार की सीढ़ियों और न्यूनतम 1.20 मीटर चौड़ाई के रैम्प के दोनों और तीन फीट ऊँची रैलिंग होना चाहिए। कार्यालय भवन के शौचालयों में दिव्यांगजनों के उपयोग के लिये अलग व्यवस्था होना चाहिए। वाशवेशिन की ऊँचाई 750 से 850 मिलीमीटर होना चाहिए। पीने के पानी के लिये टोटी की ऊँचाई 815 मिलीमीटर से अधिक न हो। दिव्यांगजनों की सुगमता के लिये संकेतक लगाये जायें।

बहुमंजिला कार्यालय में लिफ्ट का न्यूनतम आकार 2×2.1 मीटर या 1.50×1.50 मीटर होना चाहिए। कार्यालय भवन के आंतरिक कॉरिडोर की न्यूनतम चौड़ाई डेढ़ मीटर और कॉरिडोर टेक्टाइल टाइल्स लगाना चाहिए। सीढ़ियों की अधिकतम ऊँचाई 15 सेमी रहे।

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