मध्य प्रदेश

नई रेत नीति: अवैध उत्खनन में जब्त वाहन पर रायल्टी का 50 गुना तक पेनाल्टी

भोपाल
प्रदेश में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर पेनाल्टी लगाए जाने के मामले में राज्य सरकार वाहनों के प्रकार से पेनाल्टी लगाने की व्यवस्था तय करने जा रही है। अवैध उत्खनन के मामले में जब्त वाहन पर कलेक्टरों को उत्खनित खनिज की रायल्टी का 50 गुना तक पेनाल्टी लगाने के अधिकार दिए जा रहे हैं, वहीं अवैध परिवहन के मामले में अलग-अलग वाहनों के लिए अलग पेनाल्टी तय की गई है। पहले सभी तरह के वाहनों पर एक तरह की पेनाल्टी लगाने के आदेश प्रभावी थे।

रेत के कारोबार में राजनीति, रिश्वत और रार के चलते बनने वाली विवाद की स्थिति को थामने राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई रेत नीति में जहां पंचायतों को पूर्व में मिले अधिकार छीने गए हैं, वहीं दूसरी ओर अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में सख्ती दिखाते हुए वाहनों की भराव क्षमता के आधार पर पेनाल्टी और प्रशमन शुल्क तय किए गए हैं। सरकार ने रेत नीति को नोटिफाई करने के लिए भेज दिया है, जिसमें भंडारण, अवैध परिवहन और मात्रा से अधिक परिवहन को लेकर नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

नई रेत नीति में किए गए प्रावधान में कहा गया है कि अवैध परिवहन करते पकड़े गए ट्रेक्टर ट्राली में 25 हजार तक की पेनाल्टी लगाई जा सकेगी और अगर पिटपास के बाद उसमें तय मात्रा से अधिक रेत भरी है तो 10 हजार तक अर्थदंड लगेगा। अवैध परिवहन के मामले में छह पहिया वाहनों पर 50 हजार, डम्पर (हाइड्रोलिक छह पहिया वाहन) पर एक लाख, दस पहिया पर 2 लाख और दस पहिया से बडेÞ वाहन पर 4 लाख तक की पेनाल्टी लगाई जा सकेगी। इसी तरह पिटपास होने के बाद भी अगर तय मात्रा से अधिक रेत वाहन में भरी है तो छह पहिया वाहन मालिक पर 20 हजार, डम्पर पर 50 हजार, दस पहिया वाहन पर एक लाख और दस से अधिक पहिया वाले वाहन पर दो लाख तक की पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसमें यह भी साफ किया गया है कि चार पहिया वाहन मेटाडोर, 407, 608 जैसे वाहनों पर खनिज परिवहन के मामले में प्रशमन शुल्क और पेनाल्टी की राशि ट्रेक्टर ट्राली के लिए तय राशि से 1.5 गुना से कम नहीं होगी। इसी तरह अवैध भंडारण के मामले में केस का निराकरण होने तक 50 गुना तक पेनाल्टी लगाने के प्रावधान किए गए हैं।

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