छत्तीसगढ़

ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग निर्धारित मानकों में करे-कलेक्टर डॉ. भारतीदासन

रायपुर
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस भारतीदासन ने विद्यार्थियों की पढ़ाई, वृद्धाओं, निशक्तजनों, रोगियो की बाधा एवं परित्रास तथा लोग शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा चार और धारा 5 के सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ राज्य की आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण एवं जनहित में दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा है। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से भी अपील और अनुरोध किया है कि वे अपने पर्यावरण की रक्षा और ध्वनि प्रदूषण से नागरिकों को बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन करने में सहयोग करें।

कलेक्टर ने इस संबंध में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए 5 निरीक्षण दल का गठन किया है। इसके तहत रायपुर जिला के सीमा के अंतर्गत पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत मल्टी टोंड हॉर्न और प्रेशर हॉर्न तथा डीजे के प्रयोग करने पर उनके जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

रायपुर शहर के लिए 5 दल बनाए गए हैं जो अनुविभागीय दंडाधिकारी सर्व श्री प्रणव सिंह, राजीव पांडेय, संदीप अग्रवाल, श्रीमती अंकिता गर्ग और श्रीमती पूनम शर्मा के नेतृत्व में अपनी-अपनी थाना क्षेत्रों में नियमों का पालन सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा अनुविभागीय दंडाधिकारी आरंग और अभनपुर अपने क्षेत्रों में प्रदूषण अधिनियम के नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

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